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दहेज में भैंस और कैश की डिमांड पूरी न होने पर बहू को जलाया था जिंदा, कोर्ट ने दी बाप-बेटे को ये सजा

उत्तर प्रदेश के बांदा में भैंस और मायके की जमीन न मिलने पर बाप- बेटे ने मिलकर बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पति और उसके पिता को दोषी करार दिया. दोनों को 10-10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया. यह मामला जून 2020 का है, करीब 4 साल बाद यह फैसला आया. पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है.

इस मामले में दो जज बदले 40 से ज्यादा तारीखें पड़ी और तमाम दलीलों के बाद दहेज के लोभी बाप- बेटे को सजा सुनाई गई. पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक थाना फतेहगंज क्षेत्र के रहने वाले प्रेमचंद्र ने अपने पिता ग्लेफ़ा के साथ अपनी 23 वर्षीय पत्नी पूजा की हत्या की थी. आरोपी दहेज में भैंस, जमीन और कैश की डिमांड कर पूजा को उसका पति और ससुर प्रताड़ित कर रहे थे. दहेज की मांग पूरी न होने पर दोनों ने मिलकर 11 जून 2020 को पूजा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

इस मामले में पुलिस ने मृतका पूजा के पिता सुरेश की शिकायत पर दहेज हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था. 15 जून को पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर 25 जुलाई को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. दोनों पक्षों की तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने बाप-बेटे को दोषी करार दे दिया. साथ ही  10- 10 साल की सजा सुनाकर 5- 5 हजार का जुर्माना भी लगाया.

मृतका के पिता ने बताया कि कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है. जैसे इन्होंने हमारी बेटी की हत्या की थी अब इन्हें जेल की सलाखों के पीछे देखकर पिता को खुशी हुई है. इस मामले पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि निष्पक्ष व प्रभावी पैरवी के तहत कोर्ट से आरोपियों को सजा सुनाई गई.

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