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बोटाद: गड्डा गोपीनाथजी मंदिर बोर्ड चुनाव मामले को लेकर आचार्य पक्ष का एक और आवेदन हाई कोर्ट ns किया रद्द

गड्डा (स्वामीना) स्थित वडताल तबाना गोपीनाथजी देव मंदिर ट्रस्ट के प्रशासन के लिए बोर्ड चुनाव की घोषणा के बाद आचार्य पक्ष और देव पक्ष के बीच युद्ध छिड़ गया. देवा पार्टी द्वारा संचालित वर्तमान बोर्ड और इस चुनाव के लिए घोषित चुनाव के खिलाफ आचार्य पार्टी के समर्थकों द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी.

इस मुद्दे पर दिनांकित 19/03/24 को प्रख्यात गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य पक्ष की याचिका खारिज कर दी. इससे नाराज होकर एसपी स्वामी के सेवक मौलिक भगत विगेरे ने आचार्य पक्ष की ओर से नामदार गुजरात हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के मुख्य न्यायालय में देवपक्ष और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ एलपी दायर की थी.

यह एल.पी.ए याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि लगभग सोलह हजार नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किये गये थे. साथ ही हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वर्तमान चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए. इससे पहले जिला न्यायालय में तीन सौ बीस नामों की मांग की गयी थी. साथ ही इसके बाद दो साल तक मंदिर में दान के रूप में कोई राशि जमा नहीं की गई. ऐसे कई आवेदन नामदार कोर्ट में दिये गये थे. इन सभी आवेदनों के संबंध में प्रसिद्ध गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ की खंडपीठ को कोई तथ्य नहीं मिला और अदालत ने सभी आवेदनों को खारिज कर दिया. इस आवेदन को रद्द करने से आचार्य पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है. साथ ही अब इस चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता नजर आ रहा है. इस संबंध में देव पक्ष के हरिजीवन दासजी ने कहा कि गलत आवेदन कर वर्तमान बोर्ड द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों में बाधा डालने वालों को भगवान सद्बुद्धि दें. एक और झटका, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी.

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