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“डैडी आओ और मुझे ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे” और आखिरकार वही हुआ, नए कानून के तहत वडोदरा में हत्या का पहला मामला

पति और पत्नी झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तो है , एक दुखद परिणाम निश्चित रूप से एक नई बात है. वडोदरा के ऐसी ही एक घटना गोरवा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई प्राप्त जिसमें पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है. हत्यारे के खिलाफ नए कानून के तहत वडोदरा के गोरवा पुलिस थाने में हत्या की प्रथम (FIR) शिकायत दर्ज हुई.

वडोदरा शहर के गोरवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नजदीक मधुनगर ब्रिज के पास सोफिया पार्क में अपने पति और बच्चे के साथ रहने वाली निशारबानू की उसके पति मोइनखान भूरेखान पठान ने हत्या कर दी और फरार हो गया. घटना के बाद गोरवा पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुट गयी थी.

घटना के संबंध में मृतक निशारबानू के पिता इसराइल इशरक पठान द्वारा गोरवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी निशारबानू की शादी सोफिया पार्क में रहने वाले मोइनखान भूरेखान पठान से हुई थी. उनकी शादी से उनका तीन साल का एक बच्चा है. मोइन खान फैब्रिकेशन का काम करता है, शादी के बाद से ही मोइन अपनी पत्नी से किसी न किसी बहाने से झगड़ा और मारपीट करता था. बेटी के परिवार को बचाने के लिए माता-पिता उसे समझा-बुझाकर वापस ससुराल भेज देते थे.

शादी के समय दामाद ने बाइक की मांग की तो बाइक मिल गयी. हालाँकि, मोइन की माँगें पूरी नहीं हुईं और वह पैसे की मांग को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था. करीब तीन महीने पहले मोईन अपनी सास के पास गया और बोला, ”मुझे बाईस हजार रुपये की जरूरत है. अगर तुम मुझे ये रुपये नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर छोड़ कर अपने पास रख लूंगा.” ” दहेज की मांग पूरी न होने पर मोईन निशारबानू को प्रताड़ित कर रहा था.

इस बीच, आखिरी 27 जून को रात 12:00 से 12:30 बजे के बीच निशारबानू ने अपने पिता को फोन किया और कहा, ”पिताजी, अगर आप मुझे आकर नहीं ले जाओगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे.” यह सुनकर पिता तुरंत चले गए उसके घर जाने के लिए. उसमें निशारबानू को नवायार्ड ब्रिज के पास घायल हालत में देखा गया, उसे मिलने के दौरान सिर से खून निकल रहा था. इस बारे में पूछने पर निशारबानू ने कहा, ”मेरे पति ने लोहे के तवे से मेरे सिर पर वार किया है” इसलिए घायल बेटी को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से सयाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने अंतिम सांस ली.

घटना की सूचना गोरवा पुलिस को दिए जाने के बाद नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103(1), 85, 3, 7 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया. बता दें कि पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी. अगर मामला पहले ही थाने तक पहुंच गया होता तो शायद निशारबानू आज जिंदा होतीं.

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