दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. पिछली सुनवाई (5 सितंबर) में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली के सीएम को ईडी के केस में जमानत मिल चुकी है जबकि यह मामला सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा है.
दरअसल, केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं. एक जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली और दूसरी याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
5 सितंबर को SC ने सुरक्षित रखा था फैसला
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल को राहत देने का संकेत दिया था और कहा था कि जेल अपवाद है. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे.
केजरीवाल के वकील ने पेश की थीं ये दलीलें
इस दौरान कोर्ट में सीबीआई और केजरीवाल की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गईं.केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल रेगुलर जमानत मिलनी चाहिए. जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी की गई. वह कहीं भाग नहीं रहे हैं. वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. सीबीआई की FIR में उनका नाम तक नहीं है. बाद में एफआईआर में उनका नाम जोड़ा गया. केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक गया. सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं है.
सिंघवी ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ED और सीबीआई मामले में भी लागू होगा. केजरीवाल के मामले में भी लागू होगा. केजरीवाल को जेल में रखने के लिए अरेस्ट किया गया. केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं. सीबीआई ने 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया. सिर्फ एक गवाही का आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी हुई. PMLA केस में केजरीवाल की दो बार रिहाई हुई. नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया. दोबारा गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया.