भारतीयों के अमेरिकी नागरिक बनने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बने. अमेरिका की नागरिकता पाने में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं. 2022 में अमेरिका की नागरिक हासिल करने वालों में पहले नंबर पर मैक्सिको के लोग हैं.
अमेरिकी कम्यूनिटी सर्वे डेटा के मुताबिक, 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसमें से 4 करोड़ लोग बहारी थे. जो कुल आबादी का 14% है. अमेरिका में 2022 में नागरिकता पाने वाले लोग मैक्सिको, भारत, फिलीपींस,क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, वियतनाम और चीन के हैं.
कांग्रेस रिसर्च सर्विस (CRC) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में विदेशों में पैदा हुए अमेरिकी नागरिकों में से 1.6 करोड़ मैक्सिको से थे. इसके बाद 28 लाख भारत से आने वाले लोग थे. तीसरे नंबर पर चीन के 22 लाख नागरिक ऐसे थे, जिनका जन्म तो चीन में हुआ, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक बन गए. अमेरिका में 49 लाख लोग ऐसे हैं, जो भारतीय हैं या फिर उनकी जड़ें भारत से हैं.
हालांकि CRC ने बताया है कि अमेरिका में रहने वाले भारत में जन्मे लगभग 42% नागरिक अभी अमेरिकी नागरिक नहीं बन सकते क्योंकि वे इसके लिए अयोग्य हैं. 2023 तक लगभग 2 लाख भारत में जन्मे विदेशी नागरिक, जो ग्रीन कार्ड या लीगल परमानेंट रेजीडेंसी (LPR) पर थे, वे लोग अब नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
CRC ने हाल ही के सालों में अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई करने वालों की बढ़ती तादाद पर चिंता जताई है. अमेरिका में नागरिकता देने वाली USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) की प्रोसेस में देरी हो रही है.
2023 में USCIS के पास 4 लाख आवेदन नागरिकता देने के लिए पेंडिंग हैं. जो 2022 में 5 लाख, 2021 में 8 लाख और 2020 में 9 लाख थे.
अमेरिका में 2023 में नागरिकता के लिए 8 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस में थी. जबकि 90 लाख लोग नागरिकता हासिल करने के लिए योग्य हैं. अमेरिका में जन्म लेने वाले विदेशी नागरिकों में वियतनाम, फिलीपींस, रूस, जमैका और पाकिस्तान के नागरिकों की संख्या ज्यादा है, जबकि होंडुरास, ग्वाटेमाला, वेनेज़ुएला, मैक्सिको, अल साल्वाडोर और ब्राजील के नागरिकों में कम हैं.
अमेरिका में नागरिता पाने के लिए इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है. इन सब में कम से कम 5 साल का वैध स्थायी निवासी यानी LPR होना चाहिए