Asli Awaz

कर्नाटक के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू पर बैन,सिद्धारमैया सरकार का फैसला

कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों और कार्यालय परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिगरेट और किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने एक गजट अधिसूचना जारी कर, सार्वजनिक स्थानों पर इन उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के उद्देश्य से, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित किया गया है. इस संबंध में कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया गया है.

होगी कठोर कार्रवाई

निर्देश में कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में इन उत्पादों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है. कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या पदार्थ के सेवन पर भी प्रतिबंध है. यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यालय या परिसर में धूम्रपान करता या किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटका, पान मसाला, धूप आदि) का सेवन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे

आदेश में कहा गया है कि धूम्रपान पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए कार्यालयों में उचित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे. इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय या परिसर में धूम्रपान करने या किसी भी तंबाकू उत्पाद (गुटखा, पान मसाला आदि) का सेवन करने से बचने के लिए कहा जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA