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BRS नेता के. कविता को दिल्ली HC से राहत नहीं, ED और CBI मामले में जमानत याचिकाएं खारिज

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी BRS नेता के. कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने ED और CBI मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

ED और CBI दोनों मामले में दाखिल जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाते हुए उनकी (के. कविता) याचिकाओं को खारिज कर दिया. जस्टिस शर्मा ने 28 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI और ED ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने ‘घोटाले’ के पीछे की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. BRS में सक्रिय नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य होने के नाते वह ‘कमजोर’ महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं. एजेंसी ने यह भी कहा कि वह अपने रसूख पर पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित कर सकती है.

आपको बता दें, ED ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. उन पर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप है. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लॉबी ने कथित तौर पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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