Bhilwara Bhatti Gangrape Case – राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटड़ी में 2 अगस्त 2023 को एक नबालिग के साथ हुए गैंग रेप और उसके बाद उसे जिंदा कोयले की भट्टी में झोंकने के मामले में कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. भीलवाड़ा कोर्ट की पोस्को कोर्ट 2 के जज अनिल गुप्ता ने दोनों अपराधी सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए 30 दिन के अंदर 473 पेजों की चार्जशीट को दाखिल किया था. 10 महीनों के लंबे इतजार के बाद आखिरकार नाबालिग को न्याय मिला. और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा मिली.
साल 2023 में घटी थी शर्मनाक घटना
उल्लेखनीय है कि साल 2023 की 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में 17 साल की मासूम से गैंग रेप कर उसे जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया था। घटना में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कालू पुत्र रंगलाल कालबेलिया उम्र 25 वर्ष, पप्पू पुत्र अमर नाथ कालबेलिया उम्र 35 वर्ष सहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। पुलिस ने एक महीने में ही अनुसंधान कर भीलवाड़ा स्थित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम संख्या दो (पोक्सो कोर्ट-2) में चालान पेश किया था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल गुप्ता ने आज इस मामले में फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 25 वर्ष और उसके भाई काना पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 21 वर्ष को दोषी माना है। बाकी सभी सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
परिजनों ने बरी होने वाले आरोपियों से जताया जान का खतरा
कोर्ट ने कालू और कान्हा को सभी धाराओं का दोषी माना गया है, जिसमें 376, 376 डी ,302, 326, 118, 120 बी पॉक्सो एक्ट शामिल है। इधर, कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां और उसके परिजन बोले जिस तरह से हमारी बेटी के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा भट्टी में जलाया है। आरोपियों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि जिन सात को बरी किया गया है। यह हमें भी मार देंगे।