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कमाल मौला मस्जिद बनाम भोजशाला : हाईकोर्ट ने खारिज की जैन समाज की याचिका, निर्धारित प्रारूप में न होने से बने हालात 

भोपाल। इंदौर हाईकोर्ट में शुक्रवार को जैन समाज की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में समाज ने धार की भोजशाला पर अपना हक जताया था। समाज का कहना था कि खुदाई में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा अन्य प्रमाण भी एएएसआई को मिले हैं, जो बताते हैं कि भोजशाला जैन गुरुकुल रही होगी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रारूप में फिर से याचिका लगाई जा सकती है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में धार भोजशाला की याचिका लगी हुई है। हिंदू और मुस्लिम समाज इस पर अपना हक जता रहा है। कोर्ट ने एएएसआई को भोजशाला का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में गुरुवार को ही सुनवाई हुई थी जिसमें विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

 

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