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शराब घोटाला: अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, रायपुर में 116 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क, अनिल टुटेजा भी 2 दिन की ED रिमांड पर

शराब घोटाले मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. आबकारी घोटाले में आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं एक और सुनवाई में पूर्व IAS अनिल टुटेजा को भी राहत नहीं मिली, उन्हें 2 दिन की ED रिमांड पर भेजा गया है.

शुक्रवार को ED ने अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां भी अटैच की थी. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था. 16 मई तक तीनों आरोपी जेल में रहेंगे.

जमानत के लिए अनवर ढेबर ने याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई के लिए 4 मई का दिन तय किया गया था. आज दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अनवर ढे़बर की याचिका खारिज कर दी.

EOW और ED दोनों की एजेंसी शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है. ED ने आबकारी मामले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. वहीं EOW की टीम भी लगातार आबकारी मामले में शराब कारोबारियों और घोटाले से से संबंधित लोगों को समंस जारी कर दफ्तर तलब कर रही है.

प्रदेश में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में ED ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, आबकारी के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं.

आरोपियों की कुल संपत्तियों में होटल, कॉम्प्लेक्स, जमीनें, मकान, ज्वेलरी, गाड़ी समेत 18 चल और 161 अचल संपत्तियां शामिल हैं. अटैच करने का मतलब होगा कि आरोपी इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे. कारोबारी संपत्ति में बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन वे उसे बेच नहीं सकेंगे.

इस संपत्ति में से ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां अटैच की गई हैं. इसमें होटल वेलिंग्टन कोर्ट, शंकर नगर स्थित एकॉर्ड बिजनेस टावर, जमीन, मकान समेत उनकी 115 संपत्तियां शामिल हैं. वहीं अनिल टुटेजा की 15.82 करोड़ की 14 संपत्तियां अटैच की गईं हैं. इसमें मकान, खाली जमीन और कॉम्प्लेक्स शामिल हैं.

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