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Sheikh Hasina: शेख हसीना के ऊपर हत्या का केस दर्ज, बांग्लादेश गईं वापस तो जेल में बितानी होगी बची जिंदगी!

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है. 19 जुलाई को ढाका में हुई पुलिस गोलीबारी में अबू सईद की मौत के मामले में शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. माना ये जा रहा है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो बची जिंदगी उनको जेल में बितानी पड़ सकती है. दरअसल, 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस गोलीबारी में किराने की दुकान के मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी.

शेख हसीना के ऊपर दर्ज हुए केस में अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन, पूर्व डीबी प्रमुख हारुन, पूर्व डीएमपी संयुक्त आयुक्त बिप्लब कुमार और पूर्व डीएमपी आयुक्त हबीबुर रहमान को आरोपी बनाया गया है. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में शेख हसीना और अन्य बड़े अधिकारियों के अलावा अज्ञात पुलिस अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. कथित छात्र आंदोलन के दबाव में आकर 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा देने और भारत भागने के बाद शेख हसीना पर यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.

मुकदमा दर्ज कराने वाला मृतक का परिजन नहीं
शेख हसीना पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद अब उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं. माना ये जा रहा है कि यदि अब शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनको जेल में डाला जा सकता है. शेख हसीना और अन्य पर मोहम्मदपुर निवासी अमीर हमजा शातिल ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी की अदालत में केस दायर किया है. इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि मुकदमा दर्ज कराने वाला शख्स मृतक का रिश्तेदार नहीं है. उसका कहना है कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और मृतक से हमदर्दी होने की वजह से उसने मुकदमा दर्ज कराया है.

शेख हसीना के केस पर कोर्ट ने क्या कहा?
मृतक के परिजन पंचगढ़ जिले के बोडा उपजिला में निवास करते हैं. मुकदा दर्ज कराने वाले शख्स अमीर हमजा का कहना है कि मृतक का परिवार गरीब है और वह केस लड़ने में सक्षम नहीं है, ऐसे में  उसने यह मुकदमा दर्ज कराया है. हमजा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि 19 जुलाई को शाम 4 बजे अबू सईद की हत्या कर दी गई, जब पुलिस आईजीपी और गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस अंधाधुंध गोली चला रही थी. पुलिस गोलीबारी पीएम शेख हसीना, गृह मंत्री और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चली, ऐसे में सभी हत्यारोपी हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की जांच करने के बाद इसपर आदेश पारित किया जाएगा.

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