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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुनवाई

शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे. हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे. यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें. अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे. ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है. जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए. हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए.

 

जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी- सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है.एसजी मेहता ने कहा के दो दिन में अवकाश कालीन बेंच ने यह फैसला दिया. यह पूरी तरह से गलत है. निचली अदालत ने अपने ही आदेश में लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है. सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी. ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था. जब वहां से जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है जो कैदियों के संबंध में दिया गया था. केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी.

 

उन्होंने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई खतरा नहीं है, जांच अगस्त 2022 से लंबित थी और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था. सिंघवी ने ईडी के वकील पर जानबूझकर निचली अदालत में कई पहलुओं पर दलील नहीं देने का आरोप लगाया.

याचिका में दिल्ली HC के आदेश को दी गई है चुनौती

याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है.

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